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जमीन बेचने के नाम पर 32 लाख रुपये की ठगी

जमीन बेचने के नाम पर 32 लाख रुपये की ठगी
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मुजफ्फरनगर । जमीन बेचने के नाम पर 32 लाख की ठगी कर किसान के बेटों ने दूसरे को जमीन का बैनामा करा दिया। इस तरह दिल्ली निवासी युवक ने जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर ली गई।

आरोप है कि 3 साल पहले 2 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा एक किसान से उसके हिस्से की जमीन बेचने के लिए हुआ। पेशगी के तौर पर 32 लाख से ज्यादा की रकम अदा कर दी गई। किसान के बेटों ने दूसरे को जमीन का बैनामा करा दिया। 32 लाख रुपए वापस मांगने पर युवक को अब धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में 3 पिता-पुत्रों के खिलाफ मुकदमा कराया है।

थाना प्रभारी मंसूरपुर सुशील कुमार सैनी ने बताया कि रविन्द्र पाल निवासी सी-59 एक्सटेंशन न्यू अशोक नगर वसुन्धरा एन्कलेव ईस्ट दिल्ली ने मुकदमा कराया है। रविन्द्र पाल के अनुसार, तहसील खतौली के गांव मुनव्वपुर निवासी किसान शौकत अली से उसने गांव में स्थित खसरा नम्बर 33/34 के अन्तर्गत उसके हिस्से की करीब 6 बीघा भूमि को खरीदने के लिए उसने शौकत के साथ 03 जुलाई 2019 को एग्रीमेंट किया था। भूमि का सौदा 2 करोड़ 34 लाख रुपए में तय हुआ था। इस सौदे के तहत शौकत अली और उसके साथ इस्तकार त्यागी पुत्र महबूब निवासी गांव खुब्बापुर ने रविन्द्र पाल से पेशगी के तौर पर 32.51 लाख रुपए लेने के बाद एग्रीमेंट कर दिया था। रविन्द्र का कहना है कि एग्रीमेंट के अनुसार एक माह बाद भूमि का बैनामा कराने की बात तय हुई थी, लेकिन शौकत को गुमराह करते हुए उसका पुत्र जियाउल और इस्तकार त्यागी बैनामा करने की बात को लगातार टालते रहे।

रविन्द्र ने बताया कि इन लोगों ने मिलकर साजिश रची और शौकत को भी बैनामा नहीं करने दिया। इसी बीच वह लगातार इन लोगों को फोन कर बैनामा कराने के लिए कहता रहा। पिछले दिनों जब फोन किया गया तो जियाउल ने बताया कि वह फोन न करे, भूमि हमने बेच दी है।

फर्जी बैनामा कर अन्य काे बेंच दी गई भूमि

रविन्द्र का आरोप है कि शौकत अली को गुमराह करते हुए उसके पुत्र और इस्तकार त्यागी ने किसी अन्य के नाम फर्जी बैनामा करते हुए उसके साथ धोखाधड़ी की और उसके 32.51 लाख रुपये भी हड़प लिए हैं। आरोप है कि जब उसने पैसे मांगे तो उसको धमकी दी गई। रविन्द्र कुमार ने एग्रीमेंट के अनुसार तय शर्त के आधार पर आरोपियों से उसके 32.51 लाख रुपए 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाने की मांग पुलिस से की है। पुलिस ने इस मामले में शौकत अली, जियाउल पुत्र शौकत और इस्तकार त्यागी पुत्र महबूब के शिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और 506 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

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