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पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को दो हजार के जुर्माना सहित तीन वर्ष के कारावास की सजा

पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को दो हजार के जुर्माना सहित तीन वर्ष के कारावास की सजा
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सांकेतिक तस्वीर


मुज़फ्फरनगर । पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को दो हजार के जुर्माना सहित तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दे कि गत 25 जून 2019 को थाना खतौली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार इमरान व उसके साथी ने उस समय जानलेवा हमला कर दिया था, जब खतौली पुलिस चेंकिग कर रही थी। जिसमे जानलेवा हमले के मामले में आरोपी इमरान को तीन वर्ष की सज़ा व दो हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया। मामले की सुनवाई एडीजे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अमित त्यागी ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 जून 2019 को थाना खतौली के फुलत मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में इमरान व जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। सुनवाई के चलते आरोपी इमरान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि जमालुद्दीन की फाइल अलग कर इमरान को दंडित किया गया। इस मामले मे हमले के आरोपी इमरान को दो हजार के जुर्माना सहित दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।


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