undefined

राहुल हत्याकांड मे बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा

शाहपुर के ग्राम पलड़ी मे 7 सितंबर 2009 को हुई थी घटना, कोर्ट ने दोनो बाप-बेटो पर 50-50 हजार का जुमार्ना भी लगाया

राहुल हत्याकांड मे बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा
X

मुज़फ्फरनगर। शाहपुर के ग्राम पलड़ी मे 13 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले मे कोर्ट ने दोनो बाप-बेटो को उम्रकैद की सजा के साथ ही 50-50 हजार का जुमार्ना भी लगाया है। आपको बता दे कि 7 सितंबर 2009 को थाना शाहपुर के ग्राम पलड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर राहुल नामक व्यक्ति की गोली मारकर कर दी गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी मुकेश व उसके बेटे रवि उर्फ फ़ोनदी को उम्र कैद व 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी रवि को शस्त्र अधिनियम में भी दो वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 13 शक्ति सिंह की अदालत में हुई अदालत ने जुर्माने की एक लाख रुपये की रकम से आधी रकम 50 हज़ार रुपये म्रतक राहुल के माता पिता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। अभियोजन की ओर से एडीजी सी परविंदर कुमार ने पैरवी की।


अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 7 सितंबर 2009 को थाना शाहपुर के ग्राम पलड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर राहुल उर्फ सोनू जब अरोपियों के मकान के सामने से गुज़र रहा था तो आरोपी मुकेश ,बाबूराम व रवि उर्फ फ़ोनदी ने राहुल पर हमला कर गोली से घायल कर दिया था। राहुल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया घटना के संबंध में म्रतक के चाचा महेंद्र सिंह ने मुकेश उसके भाई बाबूराम व बेटे रवि को नामजद कर मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के चलते बाबूराम की मौत हो गई थी।


Next Story