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नाबालिक बालिका के साथ रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा, 20 हज़ार रुपये का जुर्माना

23 मई 2015 को शामली कोतवाली के एक गांव मे आरोपी द्वारा दिया गया था रेप की घंटना को अंजाम

नाबालिक बालिका के साथ रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा, 20 हज़ार रुपये का जुर्माना
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मुज़फ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायधीश पॉक्सो एक्ट नोडल अधिकारी बाबूराम ने जनपद शामली के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मोहित को रेप के आरोप मे 20 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। गत 23 मई 2015 को शामली कोतवाली के एक गांव में किताब खरीदने के बहाने एक 17 वर्षीय बालिका को बेहोश कर उसके साथ रेप किए जाने के मामले प्रकाश मे आया था। जिसमे आज अदालत द्वारा आरोपी मोहित को 20 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन कि ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।


अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 23 मई 2015 शामली ज़िले के कोतवाली के एक गांव में 17 वर्षीय बालिका को किताब खरीदने के बहाने घर से ले गया ओर कुछ सूंघकर बेहोश कर एक कमरे में रेप किया गया, जब पीड़िता को होश आया तो उसने अपने को एक कमरे में बिना कपडो के पाया था। आरोपी मोहित ने उसके साथ रेप कियां। पुलिस ने आरोपी मोहित के विरुद्ध धारा 363,366,376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले मे आज आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा तथा 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।


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