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भाजपा विधायक संगीत सोम कोर्ट में नहीं हुए पेश, अगली तारीख अब 9 दिसम्बर

भाजपा विधायक संगीत सोम कोर्ट में नहीं हुए पेश, अगली तारीख अब 9 दिसम्बर
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मुजफ्फरनगर। रोड जाम करने के मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम आज कोर्ट में पेश नही हुए। सभी आरोपियों के कोर्ट में हाज़िर न होने पर आरोप तय नही हो सके। विशेष अदालत के जज गोपाल उपाध्याय ने चार्ज पर बहस के लिए 9 दिसंबर की तारीख नियत की है।

याद रहे कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2009 में लोकसभा चुुनाव के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश जारी किया था। संगीत सोम ने 2009 में सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पुलिस के अनुसार संगीत सोम व उनके समर्थकों ने 17 मार्च 2009 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मालवीय चौक पर गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया था। तत्कालीन टीएसआइ हरमीत सिंह ने थाना सिविल लाइन में उसी दिन मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि संगीत सोम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।

धारा-144 लागू होने के बावजूद सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम किया और लोक सेवक के साथ धक्का-मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। जिस्से अफरा-तफरी मच गई। टीएसआइ हरमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि संगीत सोम तथा अन्य लोगों को जाम न लगाने को मना किया गया था। चालान करने की चेतावनी दी गई तो असलहों का प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद काफिले में शामिल निजी गार्ड वीरेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह तथा कम्मोद सिंह को मय असलाह हिरासत में लिया गया था। संगीत सोम फरार हो गए थे। घटना वाले दिन तो संगीत सोम के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों को असलाह का लाईसेंस दिखाने पर छोड़ दिया गया था। लेकिन मुकदमें में नामजद होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में जाने पर संगीत सोम को कोर्ट से जमानत करानी पड़ी थी। निजी सुरक्षागार्ड वीरेन्द्र सिंह तथा जयपाल सिंह ने गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद 29 सितंबर 2021 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके उपरांत कोर्ट ने 35-35 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत दी थी।

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