सीएजएम कोर्ट में बाबू से मारपीट कर मुकदमा पत्रावली फाड़ी
न्यायिक परिसर के कर्मियों को आरोपी ने जमकर दौड़ाया, गेट पर पकड़े गये आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार कोर्ट लिपिक ने मारपीट, गाली गलौच व सरकार कार्य में बाधा के आरोप में दर्ज कराया मुकदमा,

प्राप्त समाचार के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में बतौर क्लर्क (कोर्ट लिपिक) कार्यरत अजय कुमार पुत्र ओमपाल सिंह ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। लिपिक अजय कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि 28 मार्च को वह प्रतिदिन की भांति ही सीजेएम कोर्ट कार्यालय में कोर्ट संबंधी सरकारी कार्य निपटा रहा था। करीब 3.05 बजे शाम एक व्यक्ति जिसने अपना नाम संजीव कुमार पुत्र निर्मल सिंह निवासी मौहल्ला जैननगर कस्बा खतौली बताया, आया था। लिपिक का आरोप है कि संजीव कुमार ने कार्यालय में आने के बाद बिना वजह ही उसके साथ गाली गलौच शुरू कर दी। विरोध किया तो तरह तरह की धमकियां देने लगा। आरोपी ने यहां तक कहा कि आज तुम्हारे अंदर से धुआं निकाल दूंगा। अभद्रता से रोका गया तो कोर्ट लिपिक के साथ लात घूसों और चांटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि संजीव कुमार मारपीट करने के बाद लिपिक के हाथों से शहर कोतवाली के मुकदमा अपराध संख्या 460/2022 की मुकदमा पत्रावली भी छीनकर भागने लगा। इस पर लिपिक ने शोर मचाया तो सीजेएम कार्यालय में तैनात बाबू विपिन कुमार सिंह और विपिन पाल भी यह सुनकर लिपिक अजय के साथ मिलकर आरोपी संजीव को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अजय के अनुसार भागदौड़ कर संजीव को कार्यालय के गेट पर पकड़ लिया। इसी बीच उसने छीनी गई मुकदमा पत्रावली को फाड़ दिया। कचहरी परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को बुलाकर आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया। लिपिक को मारपीट में चोट आने की शिकायत भी पुलिस से की गई है। पुलिस ने पीड़ित लिपिक का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ सिविल लाइन अजय श्रोतिया ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए उसको बुधवार को जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
सूजडू की युवती के मुकदमे की है फाड़ी गई मुकदमा पत्रावली
मुजफ्फरनगर। सीजेएम कोर्ट के कार्यालय में घुसकर कोर्ट लिपिक के साथ मारपीट कर मुकदमा पत्रावली छीनकर फाड़ने के आरोपी संजीव के मामले में विवाद का कारण सामने नहीं आया है। उसके द्वारा जो मुकदमा पत्रावली फाड़ी गई है, उसका भी अभी कोई सीधा संबंध उसके साथ नहीं मिला है, क्योंकि जो मुकदमा पत्रावली फाड़ने का आरोप कोर्ट लिपिक ने लगाया है, वह शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 460/2022 के तहत सूजडू की एक युवती द्वारा अपनी चाची और खाला तथा अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज कराया गया था, जिसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूजडू के मौहल्ला खेडा पट्टी निवासी एक युवती ने 6 अगस्त 2022 को दी गई तहरीर के आधार पर अपनी चाची-खाला फरहाना पत्नी नौशाद, रेशमा पत्नी शादाब और अयान पुत्र अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि 4 अगस्त को वो अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी। इसी बीच उसकी चाची-खाला ने किसी मकसद से उसके चचेरे भाई अयान को उसके घर भेजकर बाथरूम में नहाते हुए उसके फोटो मोबाइल से खिंचवा लिये थे, जिसको उसने देखा तो विरोध किया। इस पर आरोपियों ने उसके व उसकी मां के साथ मारपीट की और उनको फंसाने की धमकी दी। युवती का आरोप था कि दोनों महिलाएं गलत धंधे में लिप्त हैं। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक मोहित चैधरी को सौंपी गई थी