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जमीन के विवाद में कोतवाली में क्राॅस केस दर्ज

एक ही भूमि का दो बार करा दिया बैनामा, तीन प्राॅपर्टी डीलरों सहित आठ के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर धोखाधड़ी में केस दर्ज; शहर कोतवाली पुलिस ने चैक बाउंस के मामले में प्लाट का बैनामा कराने वाले दो लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने प्लाट की खरीद फरोख्त में हुई धांधली और धोखेबाजी को लेकर दोनों पार्टियों की ओर से आई शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मजे की बात यह है कि पैसा देकर प्लाट गंवाने वाले लोगों की शिकायत को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन पैसा लेकर धोखाधड़ी करने के आरोपियों की आई तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ितों ने एसएसपी को सारा मामला बताया तो दूसरी पार्टी का केस एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला निवासी इसरार अहमद पुत्र दिलशाद ने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि कुछ माह पूर्व उससे प्राॅपर्टी डीलर मौहम्मद हाशिम पुत्र शाहदीन और इरफान पुत्र फैजुदीन निवासीगण मिमलाना रोड व रहीस पुत्र यासीन निवासी शाहबुद्दीनपुर रोड मिले और बताया कि ग्राम न्याजूपुरा मजरा शाहबुद्दीनपुर में भूमि सस्ती मिल रही है। एक प्लाट लेने की बात तय हुई। इसरार ने 115 व 140 गज के दो प्लाट जोकि किरणपाल व राजपाल पुत्रगण हरिराम के थे, को देखा और सौदा तय कर लिया। एक लाख रुपये नकद बतौर बयाना इसरार ने प्राॅपर्टी डीलरों को दे दिये और 8.60 लाख रुपये चैक के माध्यम से भुगतान किया। बाद में प्राॅपटी डीलरों ने इसरार से चैक के 8.60 लाख रुपये भी नकद ले लिये। चैक भी अपने ही पास रखे। इसरार ने तय सौदे के अनुसार 23 फरवरी 2023 को बैनामा करने के लिए तहसील जाकर स्टाम्प खरीद लिये। आरोप है कि वादे के बाद भी बैनामा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसका विरोध किया तो सभी आरोपियों ने धमकी देनी शुरू कर दी और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात करने लगे। इसके कुछ दिन बाद प्राॅपर्टी डीलरों ने इसरार के नाम बैनामा करा दिया, लेकिन इससे पहले वो उक्त जमीन का बैनामा किसी अन्य के नाम कर चुके थे। एक ही जमीन का दो बार बैनामा कराकर धोखाधड़ी की गई। इसमें आरोपियों हासिम, इरफान, रहीस, किरणपाल और राजपाल के अलावा आस मौहम्मद उर्फ आशु पुत्र इस्लाम निवासी जसवंतपुरी सरवट, तसव्वुर पुत्र अनवर निवासी मिमलाना रोड और शाहदाब पुत्र इरशाद उर्फ पहलवान निवासी खालापार के खिलाफ एसएसपी के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वहीं पुलिस ने आस मौहम्मद पुत्र इस्लाम निवासी जसवंतपुरी की तहरीर पर इसरार पुत्र दिलशाद और जावेद पुत्र शब्बरी निवासी मिमलाना रोड के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आस मौहम्मद का आरोप है कि 1225 गज भूमि का बैनामा इसरार आदि के नाम कराया गया था। इसरार ने चैक द्वारा 10 लाख का भुगतान किया था। ये चैक बाउंस हो गये। चैक क्लियर कराने के लिए कहा तो जान से मारने की धमकी दी गयी। अब बैनामा होने के बाद वो पैसा देने से इंकार कर रहे हैं।

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