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UPDET---माफिया सुशील मूंछ की 78.57 करोड़ की बेनामी सम्पत्ति पर शिकंजा

डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण के आदेश किये जारी, दो दिनों में सम्पत्ति कुर्क करने की तैयारी, एसएसपी संजीव सुमन के नेतृत्व में माफिया मूंछ और रिश्तेदारों की करीब 90 करोड़ की अचल सम्पत्ति जब्त, तीन माह के अभियान में तलाशी माफिया की सात गांवों में पेट्रोल पम्प, स्कूल और आवासीय भवन तथा कृषि भूमि।

UPDET---माफिया सुशील मूंछ की 78.57 करोड़ की बेनामी सम्पत्ति पर शिकंजा
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार की माफिया सूची में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह चलाने वाले हिस्ट्रीशीटर माफिया सरगना सुशील मूंछ उर्फ प्रधानजी पर भी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अपने शातिराना अंदाज के लिए अपराध जगत में चार दशक से भी ज्यादा का एक लंबा जीवन जीने वाले सुशील मूंछ की बेनामी चल और अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त करने की तैयारी कर ली गयी है। इसके लिए पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी ने जब्तीकरण आदेश जारी कर दिये हैं।


एसएसपी संजीव सुमन ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया एवं गैंगस्टर अपराधी सुशील उर्फ मूंछ द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने मामा के पुत्र एवं उसके परिवार व सहयोगियों के नाम से खरीदी गयी 78.57 करोड़ की बेनामी सम्पत्ति को किया गया जब्त। पूर्व में भी पुलिस द्वारा सुशील मूंछ की बेनामी 11 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को जब्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार राज्य में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरू( निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसमें अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने हेतु सम्पत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। कुख्यात गैगस्टर अपराधी सुशील उर्फ मूंछ पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपने मामा के पुत्र एवं उसके परिवार व अन्य सहयोगियो के नाम से खरीदी गयी करीब 78.57 करोड रूपये की सम्पत्ति को गैगस्टर एक्ट की धारा 14;1द्ध में जब्त किया गया। इसके पूर्व 09.06.2023 को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सुशील उर्फ मूंछ के मामा के पुत्र एवं रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गयी करीब 11.17 करोड रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया जा चुका है। पुलिस द्वारा को अपराधी सुशील उर्फ मूंछ द्वारा खरीदी गई करीब 89.74 करोड रूपये की सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं। अगले दो-तीन दिनों में ये सम्पत्ति जब्त करते हुए सरकार के पक्ष में कुर्क कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि ये सम्पत्ति रिश्तेदारों की अपनी है तो उनको साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि सुशील मूंछ बेहद शातिर किस्म का अपराधी है, उसके खिलाफ पुलिस को ज्यादा साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन यह सम्पत्ति पुलिस ने करीब तीन महीने की मेहनत के बाद खोजने का काम किया है। इसमें 2528.78 वर्गमीटर ;कुल 50.54066 हैक्टेयरद्ध सम्पत्ति शामिल है, जिसमें थाना भोपा के ग्राम करहेडा में 8.625 हैक्टेयर कृषि भूमि, थाना ककरौली के ग्राम बेहडा सादात में 2.3771 हैक्टेयर व 1200 वर्गमीटर भूमि, थाना भोपा के ग्राम ककराला में 7.0664 हैक्टेयर, थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में 29.13616 हैक्टेयर, थाना नई मण्डी के ग्राम अलमासपुर में 548.78 वर्गमीटर भूमि पर बना आवासीय मकान, थाना नईमण्डी के ग्राम कूकडा में 2.217 हैक्टेयर भूमि, ग्राम बीबीपुर में 1.119 हैक्टेयर व 780 वर्गमीटर भूमि, थाना ककरौली क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पम्प, स्कूल की बिल्डिग, थाना नईमण्डी क्षेत्र में दो आवासीय मकान के साथ ही 02 डम्फर एंव 03 टैंकर शामिल हैं।

फर्जी पैन कार्ड से होता था सारा खेल

एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि माफिया अपराधी सुशील उर्फ मूंछ अपने मामा के पुत्र के साथ मिलकर वर्ष 2003 में अवैध नकली शराब बनाकर व दूसरे प्रान्तो की शराब लाकर बेचना व फर्जी लेबल व होलोग्राम लगाकर अवैध शराब तैयार करके बेचने जैस जघन्य अपराध करते हुए समाज विरोधी क्रियाकलापो मे लिप्त रहा है। इन सम्पत्तियो के व्यस्थापन हेतु कई फर्जी पैन कार्ड बनवाये गये हैं। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति के कई कई पैन कार्ड बनाकर सम्पत्तियों को रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर खरीदने का काम किया जाता है। इसमें पैसा मूंछ का ही होता है और सम्पत्तियों के संरक्षक उसके रिश्तेदार बनते हैं। सुशील मूंछ को राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसका सीधा कोई भी राजनीतिक सम्पर्क नहीं पता चला है, हालांकि रिश्तेदारों के राजनीतिक सम्पर्क हैं। साल 2000 में फर्जी पैन कार्ड का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिससे लिंक सम्पत्ति इसी कार्यवाही में सामने आई है। मामले में अभी और भी जांच की जा रही है।

मीनू त्यागी का गैंग शून्य, गैंगस्टर पायल का गिरोह भी हुआ ठण्डा

मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन ने कहा कि जनपद में प्रदेश स्तरीय सूची में तीन माफियाओं के नाम दर्ज थे, इनमें मीनू त्यागी, संजीव जीवा माहेश्वरी व पायल माहेश्वरी और सुशील मूंछ शामिल हैं। इनमें से मीनू त्यागी और उसके दोनों बेटे गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत जेल में बंद है और उनके गिरोह की गतिविधि अब शून्य हो चुकी हैं। इसके साथ ही पायल माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज 386 के मुकदमे के साथ ही गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ पूर्व में कोई भी मुखर होकर शिकायत नहीं करता था, वसूली की शिकायत दूसरे स्रोतों से मिलती थी, सीधी शिकायत मिली तो कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही हुई तो पायल माहेश्वरी का गैंग भी अब ठण्डा पड़ चुका है और कोई गतिविधि नहीं सामने आ रही है। कई सदस्य जेल में बंद हैं।

मूंछ के खिलाफ 1983 में दर्ज हुआ था कत्ल का पहला मुकदमा, अब तक 50 मुकदमे

मुजफ्फरनगर। इस समय जितनी औसत उम्र इंसानों की हो रही है, करीब उतनी उम्र का सुशील मूंछ का आपराधिक इतिहास दर्ज हो चुका है। उसके खिलाफ 40 साल पहले हत्या का पहला मुकदमा मेरठ जनपद के थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था। एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि सुशील मूंछ के खिलाफ साल 1983 से 2018 तक विभिन्न जनपदों के थानों में 49 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष माफिया सुशील मूंछ के खिलाफ जनपद के एक थाने में आई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने थाने का नाम बताने से इंकार कर दिया है। इस तरह से चार दशक के आपराधिक जीवन में माफिया के खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

सुशील मूंछ जमानत पर बाहर, बेटा मंजीत लापता

मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता में बताया कि माफिया सुशील उर्फ मूंछ वर्तमान में जमानत पर बाहर है और उसका बेटा फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि माफिया सुशील उर्फ मूंछ ;एचएस न.-18 एद्ध प्रदेश स्तर पर पंजीकृत गैंग आईएस-199 का लीडर है। इस गैंग में कुल 52 अपराधी इसके सदस्य या सहयोगी हैं, जिनमें उसका पुत्र टोनी उर्फ मंजीत निवासी ग्राम मथेडी भी शामिल है, जोकि फरार चल रहा है, टोनी के खिलाफ नौ मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार गिरोह के अन्य प्रमुख कुख्यात सदस्यों में 2.5 लाख रुपये का ईनामिया बदमाश फरार बदन सिंह बददो, अजीत पुत्र जगपाल निवासी ग्राम मथेडी कुल अभियोग-04, मोन्टी उर्फ विचित्र पुत्र रणधीर ग्राम मथेडी कुल अभियोग-04, सतेन्द्र पुत्र काला निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर कुल अभियोग-43 भी शामिल हैं।

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