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घर मे घुसकर बकरी के साथ अप्रकार्तिक कुकर्म व चोरी--आरोपी इंतज़ार को 16 वर्ष बाद कोर्ट ने 3 वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये का जुर्माना किया

घर मे घुसकर बकरी के साथ अप्रकार्तिक कुकर्म व चोरी--आरोपी इंतज़ार को 16 वर्ष बाद कोर्ट ने 3 वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये का जुर्माना किया
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मुज़फ्फरनगर।25 नवंबर 2004 को थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में रात्रि में इकराम के घर मे घुस कर चोरी करने व घर मे बंधी पालतू बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के आरोपी इंतज़ार को तीन वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परमिंदर सिंह की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने पैरवी की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी इंतज़ार को धारा 380/411 व 377 आई पी सी के तहत दंडित कर सभी धाराओं में दोषी घोषित किया गया है

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 नवंबर 2004 को रात्रि में थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में इकराम के घर मे घुस कर बर्तन व दूसरे सामान की तीन चोरों द्वारा चोरी कर सहन में बंधी बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया घर के लोंगो के जाग जाने पर इंतज़ार को पकड़ लिया और चोरी के बर्तन बरामद किए पुलिस ने धारा 380 /411 व 377 आई पी सी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी इंतज़ार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था वादी अकरम ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि बकरी की भी मौत हो गई थी क्योंकि बकरी के साथ आरोपी कुकर्म कर रहा था व दो साथी उसकी गर्दन पकड़े हुए थे

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