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अंजना दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल कैद

मुजफ्फरनगर। चार साल पहले दहेज के लिए मौत के घाट उतार दी गई अंजना का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज अपने अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने अंजना के पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के थाना बुढाना क्षेत्र के गांव सठेडी में विवाहिता अंजना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अंजना के परिजनों ने उसके पति आदेश और अन्य ससुराल वालों पर अंजना की दहेज के कारण हत्या करने का आरोप लगाया था। 28 अक्टूबर 2016 को हुई अंजना की हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 में चला।

न्यायाधीश मधु गुप्ता ने आज इस मामले में अंजना के आरोपी पति आदेश को हत्या का दोषी पाया और उसको 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश मधु गुप्ता ने जुर्माना की रकम में से आधी रकम मुकदमा के वादी को देने के लिए आदेश दिया है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजी ई रेणु शर्मा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अंजना की शादी 2015 में आदेश के साथ हुई थी। शादी के एक साल के अंतराल में ही दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। इस मुकदमे में अंजना के पति आदेश और उसके ससुर को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

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