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कोल्हू पर दस मीटर की ऊंचाई वाली चिमनी अनिवार्य

मुजफ्फरनगर । अब जिले में कोल्हू चलाना भी आसान नहीं होगा। दस मीटर की चिमनी और आबादी से 500 मीटर की दूरी अनिवार्य कर दी गई है ईंट भट्ठों के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कोल्हू संचालकों के लिए चिमनी आदि के नए मानक तय कर दिए हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अब कोल्हू संचालक 10 मीटर ऊंची चिमनी के साथ आबादी से 500 मीटर दूर ही कोल्हू लगा सकते हैं। कोल्हू में टायर आदि प्रतिबंधित ईंधन नहीं जलाया जा सकेगा तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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