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समुदाय विशेष को निशाना बनाना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

समुदाय विशेष को निशाना बनाना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाए यह उचित नहीं है । देश विविधताओं व भाईचारे से बना है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक टीवी चैनल के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने टीवी चैनल से पूछा कि कि क्या मीडिया को किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एक टीवी चैनल के एक प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया में सेल्फ रेग्युलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उक्त टीवी चैनल के प्रोग्राम में सिविल सर्विसेज में एक समुदाय के लोगों की घुसपैठ का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। इस कार्यक्रम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि डिबेट में सनसनी पैदा की जा रही है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और टीवी चैनल को भी जवाब दाखिल करने को कहा गया था। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चैनल को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वह कोर्ट की जो चिंता पर अपना प्रस्ताव कोर्ट के सामने पेश करे। सरकार से भी चैनलों के सेल्फ रेग्युलेशन के नियम को मजबूत करने के लिए राय देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल को विचार अभिव्यक्ति की आजादी है और वह न्यूज ब्रेक कर सकती है, लेकिन वह किसी पूरे समुदाय को निशाना बनाना ठीक नहीं है।

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