नये कृषि कानूनों के तहत पहली बड़ी कार्रवाई, भुगतान ना करने पर व्यापारी की संपत्ति कुर्क

ग्वालियर। एक ओर किसान आंदोलन जारी है वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानूनों के तहत किसानों से धोखाधड़ी करने वाले एक व्यापारी पर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा कुर्की और संपत्ति नीलामी की बड़ी कार्रवाई की गई है।
भितरवार ब्लॉक के बाजना गांव में 17 किसानों की धान का 40 लाख रुपये भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क करके प्रशासन ने नीलामी शुरू कर दी है। मंगलवार को आरोपित व्यापारी बलराम पुत्र मंगराम परिहार के एक हजार वर्ग फीट में बने मकान को एक लाख 45 हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया। जमीन की भी नीलामी होनी थी, लेकिन सीमांकन न होने की वजह से कोई बोली लगाने नहीं आया। अब प्रशासन पहले उसका सीमांकन कराएगा।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि नए कृषि कानून (कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020 के सेक्शन-चार) के तहत जिले में यह पहली कार्रवाई है। इसके पहले होशंगाबाद जिले के पिपरिया में एसडीएम ने नए कृषि कानून के तहत कंपनी को किसानों से अनुबंध के आधार पर धान खरीदने का आदेश दिया था। इसके पहले कंपनी ने तय किए गए दाम के मुताबिक खरीदी नहीं कर रही थी।
आरोपित बलराम दो दिसंबर को परिवार के साथ गांव से भाग गया था। सात दिसंबर को किसानों ने बेलगड़ा थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने निराकरण के लिए बोर्ड गठित कर दिया। बोर्ड ने 13 दिसंबर को नए कृषि कानून के तहत व्यापारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। व्यापारी की आखिरी लोकेशन गुजरात में मिली थी। पुलिस उसे तलाश रही है।