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सफाई कर्मचारी की मौत पर निकाय प्रमुख जिम्मेदार ं

चेन्नई। सफाई कार्य के दौरान यदि किसी कर्मचारी सीवर में मौत के लिए नगर निकाय के प्रमुखों को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।

मद्रास हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम के संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। अदालत ने कहा कि यदि कोई सफाई कर्मचारी सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए उतरता है और उसकी मौत होती है तो नगर निकाय के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा और केस दर्ज किया जाएगा। बता दें कि देशभर में अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं, जब सफाई कर्मचारी की सेप्टिक टैंक में दम घुटने के चलते मौत हो जाती है। इसे लेकर चिंता भी जताई जाती रही है, लेकिन अब अदालत का फैसला इस मामले में मील का पत्थर साबित हो सकता है। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा कि क्या ऐसे मामलों में निकायों के प्रमुखों के खिलाफ लापरवाही के चलते मौत का केस दर्ज नहीं होना चाहिए।

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