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इन बैंकों में है खाता तो सरकार देगी पांच लाख रुपये

इन बैंकों में है खाता तो सरकार देगी पांच लाख रुपये
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नयी दिल्ली. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने 21 बैंकों की लिस्ट जारी कर दी है जिनके अकाउंट होल्डर्स को जल्द 5 लाख रुपये मिलेंगे. डीआईसीजीसी ने इस बाबत एक बयान भी जारी किया है. फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के बाद इन बैंकों का ऑपरेशन बंद है. ये बैंक अभी रिजर्व बैंक की 'वॉच लिस्ट' में हैं. इन बैंकों में ग्राहकों का पैसा फंसा है जिसपर राहत देने का विचार किया गया है. केंद्र सरकार ने हालिया बजट में डीआईसीजीसी का ऐलान किया था. इसके तहत बैंकों में जमा पैसे पर 5 लाख रुपये तक की गारंटी दी जाती है.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2021 के सेक्शन 1 के तहत सब सेक्शन (2) के मुताबिक केंद्र सरकार ने सितंबर, 2021 की पहली तारीख को इस कानून के प्रावधान को लागू किया है. इससे उन सभी जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये मिलेंगे जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने मॉरटोरियम पर रखा है. 5 लाख रुपये की राशि उन बैंकों के जमाकर्ताओं को भी मिलेगी जो बैंक डिपॉजिट गारंटी एक्ट पारित होने से पहले ही मॉरटोरियम पर चल रहे थे.

DICGC का नियम

DICGC का काम 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961' (DICGC act) और 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जनरल रेगुलेशन. 1961' के प्रावधानों से चलाया जाता है. इन दोनों कानूनों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बनाया है. सरकार की तरफ से डीआईसीजीसी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2021 को भारत सरका के गजट में 27 अगस्त को अधिसूचित किया जा चुका है. नोटिफिकेशन की बदौलत यह कानून 1 सितंबर, 2021 से अमल में आ चुका है. इसके तहत बट्टे खाते में गए या डूबे बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे.

किसे मिलेगी रकम

नियम के मुताबिक, एआईडी (जिन बैंकों पर जमा राशि निकालने पर प्रतिबंध है) में लिस्टेड इंश्योर्ड बैंक के खाताधारकों को डीआईसीजीसी की तरफ से डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग (अधिकतम 5 लाख रुपये) की रकम अदा की जाएगी. इसकी अवधि भी निर्धारित की गई है. जो बैंक बट्टे खाते में चले गए हैं, उनके ग्राहकों को मॉरटोरियम शुरू होने से 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपये मिलेंगे. यह कानून इस साल अगस्त में चले मॉनसून सत्र में पारित किया गया था.

इस लिस्ट में पीएमसी बैंक का नाम शामिल है. इसी तरह और भी कई सहकारी बैंक है जिनपर रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया है. प्रतिबंध के मुताबिक ग्राहक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकते. इस सूची में जो 21 बैंक शामिल हैं, उनके नाम हैं-

अडूर कोऑपरेटिव अरबन बैंक- केरल

बिदर महिला अरबन कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक

सिटी कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र

हिंदू कोऑपरेटिव बैंक, पठानकोट- पंजाब

कपोल कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र

मराठा शंकर बैंक, मुंबई- महाराष्ट्र

मिलत कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक

नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र

पद्मश्री डॉ. विठल राव विखे पाटिल- महाराष्ट्र

पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, कानपुर- उत्तर प्रदेश

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र

रुपी कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र

श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, पुणे- महाराष्ट्र

सिकर अरबन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड- राजस्थान

श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमित- कर्नाटक

मुधोई कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक

माता अरबन कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र

सरजेराओदादा नासिक शिराला सहकारी बैंक- महाराष्ट्र

इंडीपेंडेंस कोऑपरेटिव बेंक, नासिक- महाराष्ट्र

दक्कन अरबन कोऑपरेटिव बैंक, विजयपुर- कर्नाटक

ग्रह कोऑपरेटिव बैंक, गुना- मध्यप्रदेश

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