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कोर्ट को आरक्षण के मामले में दखल देने का हक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट को आरक्षण के मामले में दखल देने का हक नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालयों की ओर से राज्य सरकारों को आरक्षण को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह नीतिगत फैसले हैं, जो राज्य सरकार के ही दायरे में आते हैं और उनमें अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से अगस्त 2019 में दिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि पंजाब सरकार को सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में 3 फीसदी सीटें खेल कोटे के तहत आरक्षित करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने खेल कोटे के तहत 1 फीसदी सीटें ही आरक्षित की थीं, लेकिन उच्च न्यायालय ने 2018 की खेल नीति का हवाला देते हुए फैसला सुनाया था। उसके इस फैसले को पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा, 'उच्च न्यायालय की ओर से पंजाब सरकार को खेल कोटे के तहत 3 फीसदी आरक्षण का फैसला देना गलत है। इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में इस फैसले को खारिज किया जा रहा है।'

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