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आयकर में कोई राहत नहीं

आयकर में कोई राहत नहीं
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नई दिल्ली। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर में कोई राहत नहीं दी है और न ही आयकर स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा की है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के मोर्चे पर एक सहूलियत दी है। सरकार ने दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने के लिए मोहलत देने का ऐलान करते हुए कहा कि दो साल तक आईटीआर अपडेट कर पाएंगे।

बता दें कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है। इसमें कोई सीधी र‍ियायत नहीं दी गई है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 80C में भी कोई छूट नहीं मिली है।

डिजिटल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के उपहार पर प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता।

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