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उबर इंडिया के कारण छूट गई महिला की फ्लाईट, अदालत ने ठोका 20000 रूपये का जुर्माना

महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई के जिला उपभोक्ता न्यायालय ने टैक्सी एजेंसी उबर इंडिया को एक महिला पैसेंजर को बतौर जुर्माना 20000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।

उबर इंडिया के कारण छूट गई महिला की फ्लाईट, अदालत ने ठोका 20000 रूपये का जुर्माना
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मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई के जिला उपभोक्ता न्यायालय ने टैक्सी एजेंसी उबर इंडिया को एक महिला पैसेंजर को बतौर जुर्माना 20000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि उक्त महिला यात्री ने कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल याचिका में उबर पर गंभीर आरोप लगाया था। शिकायत में उन्होंने कहा कि उबर कैब चालक की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। इसके बाद उन्हें दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी थी। कोर्ट ने महिला यात्री के दावे को सही पाते हुए उबर इंडिया को दोषी पाया और कंपनी को पैसेंजर को मुआवजा देने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पेश से वकील दोंबीवली निवासी एक महिला ने मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए उबर ऐप से कैब बुक कराई थी। उन्हें मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट लेनी थी। महिला यात्री का आरोप है कि कैब चालक की लेट-लतीफी की वजह से वह देर से एयरपोर्ट पहुंची, जिस वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। उन्होंने बताया कि 12 जून 2018 को उन्हें मुंबई से चेन्नई जाना था। मुंबई एयरपोर्ट से 5.50 बजे उनकी फ्लाइट थी। उन्होंने 3.29 बजे उबर कैब बुक कराई थी। एयरपोर्ट उनके आवास से तकरीबन 36 किलोमीटर की दूरी पर है। शिकायतकर्ता ने बताया कि तकरीबन 14 मिनट की देरी से कैब आई. इस राज्य में 3 दिन में बंद हो जाएगी ओला, उबर और रैपिडो की ऑटो सर्विस, जानिए वजह महिला शिकायतकर्ता के मुताबिक, कई बार कॉल करने के बाद उन्हें उबर कैब चालक ने उन्हें पिक किया था. आरोप था कि देरी से आने के बाद कैब चालक लगातार फोन पर बात करता रहा। बातचीत खत्म होने के बाद ट्रिप शुरू की गई। महिला ने बताया कि कैब चालक पहले सीएनजी स्टेशन गैस भराने गया उसके बाद लंबा रूट ले लिया। इससे उनका काफी समय खराब हुआ और वह 5.23 बजे एयरपोर्ट पहुंचीं। ऐसे में वह चेन्नई जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड नहीं हो सकी। इसके बाद उन्हें अपने पैसे से दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी थी।

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