सीएजी की रिपोर्ट में वित्त मंत्री के झूठ का खुलासा
नई दिल्ली। सीएजी की जांच में वित्त मंत्री के झूठ का खुलासा हुआ है। पिछले सप्ताह ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जानकारी दी थी कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति देने के लिए कन्सॉलिडेटेड फंंड ऑफ इंडिया (सीएफआई ) से फंड जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कहना है कि खुद सरकार ने ही इस नियम का उल्लंघन किया है।सीएजी का कहना है कि वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का 47,272 करोड़ रुपये CFI में ही रखा है। इस फंड को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे उस समय राजस्व प्राप्ति बढ़ी और राजकोषिय घाटा कम हुआ। सीएजी ने कहा, 'स्टेटमेंट 8, 9 और 13 के ऑडिट परीक्षण की जानकारी से पता चलता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कलेक्शन में कम फंड क्रेडिट हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 47,272 करोड़ रुपये कम फंड क्रेडिट हुआ। ' यह जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर एक्ट 2017 के नियमों का उल्लंघन है।