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लाॅकडाउन के दौरान नहीं छोडी ईएमआई तो मिलेगा कैशबैक

कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा। इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल लोन इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा।

लाॅकडाउन के दौरान नहीं छोडी ईएमआई तो मिलेगा कैशबैक
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नई दिल्ली। लोन मोराटोरियम को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक बडा ऐलान किया है। जिन लोगों लाॅकडाउन के दौरान मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से उन्हें कैशबैक देगा।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज को लेकर अपने फैसले के बारे में पूरी जानकारी दी। 25 मार्च को लाॅकडाउन की घोषणा के चलते लोन मोराटोरियम घोषणा 1 मार्च से 31 अगस्त तक लागू किया गया था। इस दौरान कर्जदारों को ईएमआई चुकाने से राहत दी गई। बाद में मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा। ऐसे में अब सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा। इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल लोन इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा।

सरकार ने पिछले दिनों 2 करोड़ तक लोन लेने वालों को मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में माफी का ऐलान किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, आॅटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोराटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी।

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