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लोन मोरेटोरियम पर केंद्र ने मांगा समय, अब 5 अक्टूबर को सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट से और वक्त मांगा, जिसके बाद लोन मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।

लोन मोरेटोरियम पर केंद्र ने मांगा समय, अब 5 अक्टूबर को सुनवाई
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नई दिल्ली। कोरोना संकट के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज लेने वालों को लोन मोरेटोरियम के तहत लोगों को अपने कर्ज की ईएमआई के भुगतान के लिए मोहलत दी गई। लोन मोरेटोरियम के तहत कर्जधारकों को 31 अगस्त तक ईएमआई चुकाने से राहत दी गई। 1 सितंबर से यह सुविधा खत्म हो गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट से और वक्त मांगा, जिसके बाद लोन मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।

लोन मोरेटोरियम मामले में आज सुप्र्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु होते ही केंद्र सराकर ने और वक्त मांगा। ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि वो इस मामले में रिजर्व बैंक ऋफ इंडिया से बाचतीच कर रही है। हा की वह इस मामले में समाधान निकल लेगा। इसके लिए उसे तीन दिन का और समय चाहिए। केंद्र की मांग पर कोर्ट ने उसे 5 अक्टूबर का वक्त दे दिया है। जस्टिल अशोक भूषण की बेंच इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र को 5 अक्टूबर तक का वक्त दिया जाता है। वहीं बेंच ने केंद्र सरकार को एफिडेविट रखने के लिए केंद्र को 1 अक्टूबर तक का समय दिया है।

वहीं कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो मामले की अगली सुनवाई तक कर्जदारों के खाते को एनपी में घोषित न करें। लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बैंकों से कहा है कि केंद्र सरकार ठोस प्लानिंग नहीं बताती, तब तक कोर्ट के 31 अगस्त का अंतरिम निर्देश जारी रहेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 28 सितंबर तक के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वो इस अवधि तक किसी भी खाते को छच्। घोषित नहीं करेंगे।

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