undefined

अभिभावकों की अनुमति से ही जाएंगे बच्चे स्कूल

नई दिल्ली। अनलॉक 4 में स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने विस्तृत गाइडलाइंस में बच्चों के स्कूल जाने को स्वैच्छिक रखा गया है। 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाने की अनुमति दी गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस संबंध में जारी दिशा निर्देश में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आने की तो अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए बच्चों के अभिभावकों की लिखित इजाजत लेना जरूरी होगी।

निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्वेच्छा से स्कूल आ सकते हैं और टीचर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त भी जोड़ी गई है कि बच्चे तभी स्कूल आ सकते हैं जब उनके माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति होगी। ऑनलाइन गतिविधियों को जारी रखने पर जोर दिया गया है। 50 प्रतिशत स्टाफ ही बुलाया जा सकता है।

Next Story