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गौहत्या और शराब तस्करी पर गुजरात में 7 से 10 वर्ष की सजा होगी

इसके तहत 7 से 10 वर्ष की सजा तथा 50000 तक के जुर्माने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है।

गौहत्या और शराब तस्करी पर गुजरात में 7 से 10 वर्ष की सजा होगी
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अहमदाबाद। गौहत्या और शराब तस्करी को लेकर गुजरात सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 7 से 10 वर्ष की सजा तथा₹50000 तक के जुर्माने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी है सूचना में बताया गया है कि गुंडा एक्ट तथा अन्य प्रावधानों के तहत गौ हत्या और शराबबंदी रोकने के लिए कड़े कानून लाए जाएंगे। इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि मैं अध्यादेश में गौ हत्या शराबबंदी तथा अन्य गुंडागर्दी जैसे कार्य को रोकने के लिए 7 से 10 वर्ष की सजा तथा ₹50000 तक के जुर्माने की व्यवस्था की जाएगी। इससे प्रदेश में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने तथा गौ हत्या रोकने में मदद मिलेगी।

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