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वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे कोयला घोटाले में दोषी करार

दिलीप रे के खिलाफ यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लाॅक आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ था।

वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे कोयला घोटाले में दोषी करार
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नई दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला के एक मामले में दोषी करार दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है। 14 अक्टूबर को ही सजा पर सुनवाई होगी।

दिलीप रे के खिलाफ यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लाॅक आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ था। मामले में अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलाॅजीज लिमिटेड (सीटीएल) निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्राॅन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने अप्रैल, 2017 में दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय में रहे तब के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम के साथ-साथ कैस्ट्रॉन टेक्नॉलजीज लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वास हनन का आरोप तय किया था।

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