फिल्म प्रोड्यूसर आयशा सुल्ताना को केरल हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
एंकर की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बावजूद, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा वह उस पर कायम है। साथ ही भी कहा कि वो ऐसा बयान देने के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।

नई दिल्ली। देश द्रोह के मामले में लक्षद्वीप की फिल्म प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस आयशा सुल्ताना को केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।
लक्षद्वीप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल खादर की शिकायत पर सुल्ताना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। आयशा सुल्ताना ने कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की आलोचना की थी। शिकायत में दावा किया गया कि एक मलयालम चैनल पर टीवी डिबेट के दौरान सुल्ताना ने कहा था कि लक्षद्वीप में कोविड फैलाने के जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया। पिछले हफ्ते प्रशासन ने अपने बयान में कहा था कि सुल्ताना की जमानत याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने कोई भी वास्तविक और विश्वास करने योग्य कारण नहीं बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कवरत्ती में रहने वाले एक राजनीतिक नेता द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) और 153 बी (अभद्र भाषा) के तहत आरोपों के आधार 9 जून को मामला दर्ज किया गया था। प्रशासन ने बयान में कहा था कि सुल्ताना ने केंद्र सरकार के खिलाफ गंभीर परिणाम वाला एक आधारहीन बयान दिया। इसमें कहा गया है कि एंकर की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बावजूद, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा वह उस पर कायम है। साथ ही भी कहा कि वो ऐसा बयान देने के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।