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कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 1999 के झारखंड कोयला ब्लाॅक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में दिलीप को दोषी ठहराया गया था।

कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा
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नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली की एक अदालत ने 1999 के झारखंड कोयला ब्लाॅक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में दिलीप को दोषी ठहराया गया था। इस महीने की शुरुआत सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दोषियों को इस दिन शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे के अलावा, सीबीआई ने अन्य दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी। इनमें उस समय कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रोन टेक्नोलाॅजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल शामिल हैं।

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