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लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने कहाः नहीं देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज

टो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी।

लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने कहाः नहीं देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज
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नई दिल्ली। लोन मोरेटोरियम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, आॅटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय ने दिए हलफनामा देकर कहा कि सरकार ने छोटे कर्जदारों की मदद के लिए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार सरकार वहन करेगी। इसके लिए अनुदान को संसद से अनुमति मांगी जाएगी। स्मरण रहे कि कोरोना संकट की वजह से मार्च में लाॅकडाउन के कारण कामधंधे बंद थे और बहुत से लोग लोन की ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं थे। इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने कारोना काल में बैंकों को ईएमआई चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई थी। मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह फैसला आया। अब लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। कर्ज पर सिर्फ सामान्य ब्याज देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

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