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लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो दिन टली

आरबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सभी बैंकों को दो करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज ना लेने का निर्देश दिया है और छह महीने के मोरेटोरियम अवधि के लिए वसूले गए अतिरिक ब्याज को लौटाने के लिए कहा है।

लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो दिन टली
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नई दिल्ली। लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी है। आज केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई टाल देने की अपील सु्प्रीम कोर्ट से की गई थी।

मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता दूसरे केस में व्यस्त होने के चलते केंद्र का पक्ष रखने के लिए नहीं आ सकते हैं। जिसके पर अदालत ने सुनवाई को टाल दिया। अब मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इस बीच आरबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सभी बैंकों को दो करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज ना लेने का निर्देश दिया है और छह महीने के मोरेटोरियम अवधि के लिए वसूले गए अतिरिक ब्याज को लौटाने के लिए कहा है। इससे पहले 14 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा था। केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश देते हुए कहा था कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में समय क्यों लगाया जाए। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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