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लालू यादव की जमानत याचिका खारिज

बहुचर्चित चारा घोटाला में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज हो गई।

लालू यादव की जमानत याचिका खारिज
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रांची। बहुचर्चित चारा घोटाला में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज हो गई।

झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो को कोई राहत नहीं मिली। लालू प्रसाद को फिलहाल बेल के लिए और इंतजार करना होगा। कोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया। जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद के हाफ सेंटेंस पूरा होने की अपील को नहीं माना। इसके लिए 26 दिन कम होने के कारण कोर्ट ने बेल पर अगली सुनवाई के लिए 09 अक्टूबर तारीख मुकर्र की है। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सजा की आधी अवधि पूरी होने की दलील देकर न्यायालय से इस केस में जमानत देने की अपील की है।

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