अगले निर्णय तक कोई भी लोन न हो एनपीए घोषितः उच्चतम न्यायालय
जिन लोन खातों को 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जायेगा।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत जिन लोन खातों को 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जायेगा।
आज सुनाए गए फैसल को व्यक्तिगत और व्यवसायिक कर्जदाताओं के लिये बहुत बडी राहत के रूप में माना जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालत के नये आदेश तक किसी भी लोन एकाउंट को एनपीए नहीं घोषित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मोराटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज की वसूली को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करे हुए अपना यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक या मोराटोरियम मामले में फैसला आने तक किसी भी लोन एकाउंट को एनपीए में नहीं डाला जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की ओर से किसी भी खाते को एनपीए होने से बचाने के लिये दो महीने के मोराटोरियम की बात के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने साफ किया कि जिन लोन खातों को 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक किसी भी सूरत में एनपीए घोषित नहीं किया जाना चाहिए।