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पीएम केसर्य फंड पर याचिका खारिज

पीएम केसर्य फंड पर याचिका खारिज
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नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरिक करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों फंड अलग हैं, ऐसे में इसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। याचिका में राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नवंबर 2018 में बनी योजना अपने आप में पर्याप्त है और इसके लिए अलग से योजना बनाने की जरूरत नहीं है।

गत दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पीएम केयर्स फंड के पैसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी। इस याचिका में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के रहते पीएम केयर फंड के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इस फंड के आडिट न होने और पारदर्शिता की कमी को मुद्दा बनाया गया था। इस पर केंद्र सरकार का कहना था कि पीएम केयर्स फंड, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अलग है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। याद रहे कि केंद्र ने आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष की स्थापना की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था। 28 मार्च को गठित इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन सदस्य हैं।

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