पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित करने के लिए दायर याचिका खारिज
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इंकार कर दिया।

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नयन जागृति8 Sept 2020 12:54 PM IST
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अपना निर्णय देते हुए कोर्ट ने कहा कि पेटोल डीजल के मूल्य का निर्धारण सरकार का नीतिगत मामला है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में इंटरनेशनल मार्केट में दाम आधे होने के बावजूद पेटोल, डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इंकार कर दिया।
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