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महाकाल ज्योतिर्लिंग पर शुद्ध और सीमित मात्रा में पूजन सामग्री चढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए हैं कि वह क्षरण रोकने के लिए हर संभव उपाय करें।

महाकाल ज्योतिर्लिंग पर शुद्ध और सीमित मात्रा में पूजन सामग्री चढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
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उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षरण केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए हैं कि वह क्षरण रोकने के लिए हर संभव उपाय करें।

ज्योतिर्लिंग के क्षरण का मामला अप्रैल 2017 से कोर्ट में है। उज्जैन निवासी सारिका गुरु की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर मंदिर का निरीक्षण कराया था। समिति ने ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा और इसका क्षरण रोकने के लिए कई सुझाव दिए थे। इसमें शिवलिंग का अभिषेक आरओ जल से करने, पूजन सामग्री सीमित मात्रा में उपयोग करने जैसे सुझाव शामिल थे। मंदिर समिति इन पर अमल भी कर रही है। 25 अगस्त को समिति ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। इसके बाद 27 अगस्त को याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया। सुनवाई पूरी होने के बाद आज जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाया।

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