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अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कानून मेें कार्रवाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट को दिए

अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कानून मेें कार्रवाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक आॅफ इंडिया की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालियापन संहिता के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट को दिए हैं।

एसबीआई से लिए 1200 करोड़ रुपए के कर्ज के मामले में नेशनल कंपनी लाॅ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने 21 अगस्त को कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाए जाने की इजाजत दी थी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर काॅम) और रिलायंस इंफ्राटेल को एसबीआई ने 2016 में यह कर्ज दिए थे। इसमें अनिल अंबानी गारंटर हैं। कर्ज ना चुकाए जाने के बाद अनिल के खिलाफ दिवालिया केस की इजाजत के लिए एसबीआई ने नेशनल कंपनी लाॅ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।

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