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सुप्रीम कोर्ट ने अमावमानना मामले में विजय माल्या की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अमावमानना मामले में विजय माल्या की याचिका की खारिज
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नई दिल्ली। विजय माल्या द्वारा कोर्ट के एक आदेश को ना मानते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डाॅलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करने को लेकर अवमानना के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2017 में अदालत की अवमानना मामले में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया था।

विजय माल्या ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों के खाते में 4 करोड़ अमेरिकी डाॅलर ट्रांसफर किए थे। 2017 में कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना मामले का दोषी करार दिया था। इस पर कारोबारी माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के नौ मई 2017 के इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। 27 अगस्त को न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने मामले में दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा था कि विजय माल्या के खिलाफ पहला आरोप है कि माल्या ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और दूसरा संपत्तियों को गलत तरीके से छिपाने की कोशिश की। इस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2017 में स्टेट बैंक आॅफ इंडिया बैंकों के समूह की याचिका पर यह आदेश दिया था।

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