सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहनों के पंजीकरण की सशर्त अनुमति दी
यह अनुमति उन बीएस 4 डीजल वाहनों के लिए है जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है
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नयन जागृति18 Sep 2020 9:42 AM GMT
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस 4 मानक वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की आज अनुमति दे दी। हालांकि यह अनुमति उन बीएस 4 डीजल वाहनों के लिए है जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले खरीदे जाने वाले और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे डीजल वाहनों को बीएस 4 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को बीएस 6 मानदंडों के अनुसार पंजीकृित किया जाएगा।
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