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लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विस्तार से जवाब

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने विस्तृत जवाब दायर करने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया को एक हफ्ते का समय दिया है

लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा विस्तार से जवाब
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नई दिल्ली। कोरोना काल में रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की ओर से लोन पर मोरेटोरियम की मियाद खत्म हो रही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने विस्तृत जवाब दायर करने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया को एक हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि सरकार की ओर से जो दायर शपथ पत्र में कई सवालों के जवाब नहीं हैं।

लोन माफ करने की याचिका पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण कर रहे हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे में कई समस्याओं का समाधान नहीं है। आरबीआई या फिर केंद्र की ओर से मोरेटोरियम के दौरान लोन की किश्त नहीं चुकाने वालों से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूला जाएगा, इसको लेकर कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले पर कामत कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं उसपर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को विस्तार से जवाब दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है और यह बताने को कहा है कि बैंकोें ने लोन मोरेटोरियम पर क्या कदम उठाए हैं।

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