undefined

टेलीकाॅम कंपनियों को बकाया चुकाने को मिला 10 साल का समय

टेलीकाॅम कंपनियों को राहत देते हुए एडजस्टेड ग्राॅस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दे दिया है।

टेलीकाॅम कंपनियों को बकाया चुकाने को मिला 10 साल का समय
X

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकाॅम कंपनियों को राहत देते हुए एडजस्टेड ग्राॅस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है। ज्ञात रहे कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। कोर्ट ने दस साल का समय दिया है। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। आज उसके फैसले से टेलीकाम कंपनियों ने राहत की सांस ली है। ग्राॅस रेवेन्यू वो लाइसेंसिंग फीस है, जो टेलीकाॅम कंपनियों को संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग को देनी होती है। एजीआर के दो हिस्से होते हैं- स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस।

Next Story