डीएल, आरसी और फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तीस सितंबर तक बढी
पिछले साल फरवरी से जिन मोटर वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए और ना जुर्माना लगाया जाए।
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Rishiraj Rahi17 Jun 2021 10:00 AM GMT
नई दिल्ली। कोरोना काल में परेशान लोगों को राहते देते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है,
ऐसे वाहनों के मालिकों को इससे लाभ मिलेगा जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी। यह लोग कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत नहीं करा पाए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक एडवायजरी जारी कर परिवहन विभागों को निर्देश दिया कि पिछले साल फरवरी से जिन मोटर वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए और ना जुर्माना लगाया जाए।
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