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कोरोना काल में हुए पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर रद्द

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कोरोना काल में हुए पुराने तबादलों के क्रियान्वयन को हाईकोर्ट ने गलत करार दिया है। हाईकोर्ट ने आधा दर्जन जिलों में पुलिसकर्मियों को कार्यमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद कहा कि पुलिसकर्मियों की सेवाओं की जरूरत के मुताबिक कानून के तहत ही तबादला किया जा सकता है। प्रदेश में गत वर्ष दारोगाओं, हेड कॉन्सेटबलों व कॉन्सटेबलों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जा रहा था। मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में तबादलों के बाद पुराने तबादलों का कोरोना काल में क्रियान्वयन को याचिका में चुनौती दी गई थी। इसमें 2020 में जारी कार्यमुक्त आदेशों को भी अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर अपने तबादला व कार्यमुक्त आदेश को चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम में अदालत में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि इस प्रकार का आदेश नियम विरुद्ध है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता व जस्टिस प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच ने उनकी दलील को स्वीकार कर लिया।

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