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ट्रेन रोकने के मामले में पूर्व सांसद समेत कई कांग्रेस नेताओं को दो दो साल की सजा

ट्रेन रोकने के मामले में पूर्व सांसद समेत कई कांग्रेस नेताओं को दो दो साल की सजा
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लखनऊ। एमपीएमएलए के विशेष कोर्ट ने धरना-प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के एक मामले में कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन को दोषी करार देते हुए दो दो साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इस मामले में उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला व युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार दिया है। उन्होंने अनु टंडन समेत सभी अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को 25-25 हजार की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। उन्होंने कानूनी प्रावधानों के तहत सभी अभियुक्तों की जमानत भी मंजूर कर ली।

12 जून, 2017 को इस मामले की शिकायत आरपीएफ ने दर्ज कराई थी। प्रदर्शन में उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर बने ओवरब्रिज के पास कांग्रेस का बैनर व झंडा आदि लिए खड़े थे। उसी समय गाड़ी संख्या 18191 प्लेटफार्म नंबर- 2 पर आ रही थी। गाड़ी को आता देखकर प्रदर्शनकारी लाइन नंबर- 2 पर खड़े हो गए। भीड़ को लाइन पर खड़ा देखकर चालक ने ट्रेन को प्लेटफार्म से पहले ही रोक लिया।

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