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उत्तर प्रदेश के कार्यालयों के लिए पचास प्रतिशत उपस्थिति का नया नियम लागू

इसके अनुसार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कर्मचारियों के एक हिस्से को बुलाया गया तो वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूसरे 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया गया है।

उत्तर प्रदेश के कार्यालयों के लिए पचास प्रतिशत उपस्थिति का नया नियम लागू
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लखनऊ। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए शासन द्वारा जारी नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके चलते सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

शासन के नए आदेश सोमवार से लागू हो गए हैं। इसमें तमाम सरकारी विभागों में आदेश देते हुए सभी अफसरों ने अपने मातहतों के रिलीवर तय किए हैं। एक व्यक्ति को एक दिन में अपने पटल के साथ ही एक सहयोगी के पटल का काम भी देखना होगा। जिससे काम भी न रुके और नियम का पालन भी हो। कलक्ट्रेट में कर्मचारियों और विभाग के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वो रोस्टर तैयार कर दें। इसके अनुसार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कर्मचारियों के एक हिस्से को बुलाया गया तो वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूसरे 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया गया है।

यूपी बोर्ड में भी कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था लागू होगी। जिन कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण हैं उन्हें घर से ही काम करने को कहा गया है। आबकारी मुख्यालय में इसके बाबत कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे में सोमवार को सभी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेे।

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