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ज्ञानवापी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने कहा ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो सर्वे कराएं

सर्वे के काम में बाधा पैदा करने वालों पर होगी। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट मांगी

ज्ञानवापी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने कहा ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो सर्वे कराएं
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वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वे का काम किसी भी हालत मे रूकना नही चाहिए, अगर कोई सर्वे के काम मे बाधा उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर जिला प्रशासन कडा एक्शन ले और FIR दर्ज करे। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट अदालत मे पेश करने के लिए आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा नही हटेंगे। एडवोकेट कमिश्नर के साथ कोर्ट ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर और असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए हैं। DGP यूपी, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होगी कि वे कमीशन की कार्यवाही की निगरानी करें, ताकि उसे टाला नहीं जा सके। कोर्ट ने कहा कि सर्वे का काम सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाए। उन्होने कहा कि यह कार्य तब तक न रूके जब तक सर्वे न हो जाए। किसी भी तरह से सर्वे की कार्यवाही न रोकी जाए। कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वंतत्र होंगे। अगर कहीं ताला लगा दिया जाता है तो ताला को खुलवाकर या तुड़वाकर जिला प्रशासन सर्वे करवाएगा।


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