सावधान! पालतू कुत्ते या बिल्ली ने किसी को काटा तो मालिक को भरना होगा 10 हजार का जुर्माना
पालू कुत्तों के काटने की लगातार आ रही खबरों के बीच यदि अब इस तरह की घटना होती है तो मालिक की शामत आयेगी। पहले तो अब शहर में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होने जा रहा है।

नई दिल्ली। पालू कुत्तों के काटने की लगातार आ रही खबरों के बीच यदि अब इस तरह की घटना होती है तो मालिक की शामत आयेगी। पहले तो अब शहर में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होने जा रहा है। 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा। इसके अलावा अगर पालतू कुत्ते या बिल्ली की वजह से कोई घटना हो जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही घायल व्यक्ति का इलाज भी कुत्ते या बिल्ली के मालिक द्वारा ही कराया जाएगा।
वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र की कापी जमा कराने के बाद पंजीकरण कराया जा सकेगा। शहर में कुत्तों को लेकर बढ़ रहे विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। शनिवार को होने जा रही नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी को मंजूरी मिलने के आसार हैं। नोएडा में कुत्तों के हमले और काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसे देखते हुए डॉग पॉलिसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण बोर्ड में पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद शहरवासियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां दूर कर पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि 31 जनवरी से डॉग पॉलिसी को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने वालों पर जुर्माने की दरें समय के साथ बढ़ती जाएंगी। रजिस्ट्रेशन में जितना विलंब होगा जुर्माने की राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी। वहीं, हर सेक्टर के बाहर डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की होगी। लावारिस कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया जाएगा। क्लस्टर के आधार पर कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। लावारिस कुत्तों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण कराने वाले कुत्तों की पहचान के लिए उनके कान पर निशान बनाया जाएगा।