हाईकोर्ट ने सभी आदेश 31 मई तक बढाए, सभी वसूली पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे हैं वे भी 31मई तक जारी रहेंगे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 31मई तक रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया के खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने 5 जनवरी 21 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए यह सामान्य समादेश जारी किया है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जायेगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा।