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बहराइच : पुलिस ने 48 बाल मजदूर मुक्त कराए, 43 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

बहराइच : पुलिस ने 48 बाल मजदूर मुक्त कराए, 43 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
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बच्चों से काम कराने के अपराध में बच्चों से काम कराने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्ती बरत रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि बच्चों से काम कराने वाले प्रतिष्ठान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में "नो चाईल्ड लेबर" अभियान के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए 43 प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत 25 मुकदमे दर्ज कराए गये हैं।

ये अभियान बहराइच में शनिवार को चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, नो चाइल्ड लेबर अभियान के नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने आज बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक नीरा रावत ने विगत माह इस संबंध में पत्र जारी किया था। कहा, जारी पत्र के अनुपालन के तहत बहराइच के पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र की निगरानी में शुक्रवार को औचक कार्रवाई शुरू की गयी। इस कार्रवाई के तहत एक दर्जन से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, चाट स्टाल, मेडिकल स्टोर, साइकिल स्टोर, फर्नीचर, सब्जी व अन्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। जाँच के दौरान कुल 43 स्थानों पर 48 बाल श्रमिक काम करते पाए गये थे। नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि इन सभी बाल श्रमिकों को स्वैच्छिक संगठन देहात चाईल्ड लाईन-1098 के सहयोग से मुक्त कराया गया था। उन्होंने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभियान को संचालित करने के लिए सात टीमें काम कर रही हैं। नोडल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 25 मुकदमे, सभी आरोपी नियोजकों के खिलाफ

दर्ज कराए गए हैं। मुकदमों के बारे में विवरण देते हुए कहा कि थाना कैसरगंज और कोतवाली देहात में तीन-तीन, थाना जरवल रोड में 20, थाना दरगाह शरीफ में आठ, कोतवाली नगर में नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। दर्ज समस्त मामलों में अग्रिम विवेचना की जा रही है। स्वैच्छिक संगठन देहात के निदेशक जीतेन्द्र चतुर्वेदी इस अभियान में पुलिस व प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की जिन धाराओं 370 (01) और (06) के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें सात से 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्राविधान है। जितेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि दूसरी बार अपराध करने पर दुगनी सज़ा का प्रावधान है। उन्होंने बताया बहराइच में ये अभियान आगे भी चलता रहेगा।

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