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31,661 शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट याचिका
शिक्षा मित्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल कर 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की।

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर शिक्षक भर्ती के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल कर 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था।
याचिका में कहा गया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। सीएम योगी की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों को हफ्ते भर में भरने का निर्देश दिया गया था। इसी साल 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे।
पिछले दिनों प्रदेश में युवाओं और विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किए गए थे। इसी के बाद बीजेपी सरकार ने महीनों से अटकी हुई इस भर्ती को पूरा करने के लिए आदेश दिया था।