आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू, जानिए पाबंदी और छूट
सोमवार सुबह सात बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सख्ती के निर्देश जारी किए गए। बिना जरूरी काम के बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

लखनऊ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शासन के आदेश पर आज शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो रहा है। सोमवार सुबह सात बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सख्ती के निर्देश जारी किए गए। बिना जरूरी काम के बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस अवधि में जिले स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जाएगी। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चैराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे।
कोरोना के बढते मामलों के चलते सभी जिलों में राजस्व विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के शासनादेश के मुताबिक क्वारंटाईन सेंटर की स्थापना आज ही यानी गुरुवार रात तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों से गुरुवार रात तक इसकी सूचना नहीं दी जाती है वहां के जिलाधिकारी और संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जिले स्तर पर पुलिस अधिकारियों को करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग आदि कराने को कहा है। पुलिस लाइन, पुलिस चैकी, थाना, पुलिस आफिस पर फागिंग प्रतिदिन अग्निशमन विभाग से कराने के निर्देश दिए हैं। आज रात ये यह व्यवस्थाएं पूरी सख्ती से लागू हो रही हैं।