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आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका खारिज

शहर कोतवाली में उनके खिलाफ 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में वह शहर कोतवाल अतुल कुमार सिंह से उलझ गए थे।

आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका खारिज
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रायबरेली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। आप विधायक सोमनाथ भारती को कल विशेष जज विनोद कुमार बरनवाल के सामने पेश किया गया। जहां शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह और विधायक के पक्ष से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने बहस की। जज ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश सुनाया। उन्हें वापस सुल्तानपुर जेल ले जाया गया है। आज इसकी सुनवाई होगी, विधायक को कोर्ट नहीं लाया जाएगा।

बता दें कि शहर कोतवाली में उनके खिलाफ 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में वह शहर कोतवाल अतुल कुमार सिंह से उलझ गए थे। वहीं अमेठी में आप विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहां के स्कूलों को देख रहे हैं। यहां के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में हैं कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं।

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