बिना अनुमति दाढ़ी रखने वाले दरोगा के निलंबन पर तमाम प्रतिक्रियाएं
एसआई इंतसार अली को दो बार नोटिस जारी कर विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में निरंत विभागीय नियमों की अनदेखी के चलते इंतसार अली को सस्पैंड किया गया है।
मेरठ। पुलिस नियमों के विपरीत बिना इजाजत लंबी दाढ़ी रखने पर निलंबित रमाला थाने के उप निरीक्षक इंतसार अली को निलंबित कर किए जाने के बाद इसे लेकर सियासी उठापटक हो सकती है।
ज्ञात रहे कि सहारनपुर निवासी इंतसार अली की उत्तर प्रदेश में पुलिस में एसआई के पद पर भती होने के बाद वह तीन साल से जिले में कार्यरत हैं। लाॅकडाउन से पूर्व उन्हें रमाला थाने में तैनाती दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग के नियमों के विपरीत लंबी दाढ़ी रखी तो इस पर काफी चर्चाएं शुरू हुई। इसके बाद उन्हें एसएसपी की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस मामले में अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि विभाग में मूंछ बिना अनुमति रख सकते हैं, लेकिन सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोड़कर अन्य सभी को दाढ़ी रखने के लिए विभागीय अनुमति लेना जरूरी है। इस मामले मे। एसआई इंतसार अली को दो बार नोटिस जारी कर विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में निरंत विभागीय नियमों की अनदेखी के चलते इंतसार अली को सस्पैंड किया गया है।
हालांकि एसआई इंतसार अली ने कहा कि वह नवंबर 2019 से ही अनुमति के प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिल सकी है। बहरहाल इस मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।